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BREAKING: मधुमक्खी से भरे डिब्बे की चोरी, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 5 साल की सजा
Shantanu Roy
28 Nov 2024 2:51 PM GMT
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Bulandshahr. बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मधुमक्खी चुराना चोरों को काफी भारी पड़ गया. चोरी के मामले कोर्ट ने दोषियों को चार साल सात महीने और 11 दिन की सजा सुनाई है. कोर्ट का यह फैसला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. बता दें, साल 2015 में बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र से मधुमक्खी के डब्बे चोरी हो गए थे. इस मामले में अनूपशहर थाना क्षेत्र के रुड बांगर गांव के रहने वाले अमरवीर के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. जांच के बाद पुलिस ने जनवरी 2016 को आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया.
मधुमक्खी के डब्बे चोरी करने के मामले की सुनवाई के बाद 26 नवंबर 2024 को बुलंदशहर कोर्ट के न्यायाधीश यज्ञेश सोनकर ने आरोपी अमरवीर को दोषी करार दिया. बुलंदशहर कोर्ट ने अमरवीर को चार साल सात महीने और 11 दिन का कारावास की सजा सुनाई है. ऑपरेशन कनविक्शन के तहत बुलंदशहर पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते चोरों को सजा दिलाने में बड़ी सफलता मिली है. कोर्ट का यह फैसला अपराधियों के लिए एक नजीर है.
पूरे मामले की जानकारी देते हुए बुलंदशहर एसपी देहात रोहित मिश्र ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित कर इस मामले में सजा दिलाई गई है. उन्होंने बताया कि जिले के थाना छतारी क्षेत्र में साल 2015 में मधुमक्खी के डिब्बे चोरी किए गए थे, जिसमें तत्कालीन समय में एफआईआर दर्ज की गई थी. बुलंदशहर एसपी देहात रोहित मिश्र ने बताया कि इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर, उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था. ट्रायल के दौरान कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया उसे लगभग 5 साल की सजा और जुर्माना किया है. बुलंदशहर एसपी देहात रोहित मिश्र ने बताया कि इसमें पुलिस ने सभी गवाहों को समय से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया. उन्होंने बताया कि इसके अलावा हमारे अभियोजक ने भी इसमें काफी मेहनत की है.
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